हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनाया कुछ अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को पुनर्स्थापित करने का फैसला
कुछ समय के अंदर लगभग 6 से 8 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा में लेने के निर्देश
संवाददाता लखनऊ। हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश श्री अब्दुल मोइन ने एक जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को दो सप्ताह के अंदर कुछ अंशकालिक प्रशिक्षकों को पुनः सेवा में लेने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि विकास यादव सचिव डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और अन्य ने खेल निदेशालय के विरुद्ध हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में वाद दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी।
जिस पर माननीय न्यायालय ने विकास यादव व उनके कुछ साथियों को पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है उसी के उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी- डॉ R. P. सिंह निदेशक खेल विभाग उत्तर प्रदेश